चंदौली : सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार चतुर्थ की अदालत ने धानापुर थाने के सात वर्ष पुराने मामले में आरोपित को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।अभियोजन के अनुसार 18 अगस्त 2016 को वादी गुड्डू निषाद ग्राम नरौली की ओर से धानापुर थाने में लिखित तहरीर दी गई कि उसके गांव के बिट्टू निषाद ने गालीगलौज की है। मना करने पर लात घूसा, डंडा से मारा-पीटा। इलाज के लिए गुड्डू को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धानापुर में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद संयुक्त जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। 19 अगस्त को गुड्डू की मृत्यु हो गई। मामले में पुलिस ने आइपीसी की धारा 304, 323, 504 में विवेचना आरंभ की। पुलिस ने विवेचना में आरोपित की संलिप्तता पाई और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने गवाहों व लिखित साक्ष्य के आधार पर बिट्टू निषाद को दोष सिद्ध पाया। कोर्ट ने आरोपित को धारा 304 में सात वर्ष के कठोर कारावास व पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं धारा 323 में एक वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदंड, 504 में दो वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शशि शंकर सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र पांडेय ने पक्ष रखा।