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चंदौली : जनपद में निजी नर्सिंग होम, चिकित्सालय, क्लीनिक, पैथालाजी, एक्स-रे सेंटर, डेंटल क्लीनिक, फिजियोथेरेपी सेंटर व चिकित्सकीय प्रतिष्ठान के संचालकों को अपना पंजीकरण व नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। जांच में खामियां मिली तो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य चिकित्साधिकारी डा वाईके राय ने बताया कि जनपद में किसी भी चिकित्सकीय प्रतिष्ठान के संचालन से पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण कराना व पंजीकृत प्रतिष्ठानों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। जनपद के समस्त निजी नर्सिंग होम, चिकित्सालय ,क्लिनिक व चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों के संचालक अपना पंजीकरण करा लें नहीं तो किसी भी प्रकार का चिकित्सकीय कार्य का संचालन करते पाया गया तो संचालक के खिलाफ मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।