मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से छेड़खानी/पाक्सो व एससी-एसटी के अपराध में अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 11,000/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया

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चन्दौली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से छेड़खानी/पाक्सो व एससी-एसटी के अपराध में अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 11,000/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

जनपद में बालिकाओं/महिलाओं से संबन्धी अपराधों के संबंध में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग के त्वरित निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना धीना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 105/2017 धारा 354ब,506 भादवि व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(2)va SC/ST Act. बनाम बुल्लू उर्फ समसाद कनौजिया पुत्र बिस्मिल्ला कनौजिया निवासी रैथा थाना धीना जनपद चन्दौली के मामले में प्रभावी विचारण के चलते माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चन्दौली द्वारा अभियुक्त बुल्लू उर्फ समसाद कनौजिया को दोषसिद्ध पाते हुये 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 11,000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

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