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नशीला पदार्थ की तस्करी करने के मामले में दोषी को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) डॉ जया पाठक की अदालत ने नशीले पदार्थ पाए जाने के आरोप में मुगलसराय थाना निवासी अभियुक्त गणेश मण्डल को दो वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शशि शंकर सिंह तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पाण्डेय ने पक्ष रखा। प्रकरण के मुताबिक 19 दिसम्बर 2022 को उप निरीक्षक राजकुमार तिवारी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे कि सीटी बस स्टैंड चाय की दुकान पर पहुँचे तो देखा कि यात्री प्रतिक्षालय के पास एक व्यक्ति खड़ा है। संदेह होने पर जैसे ही पुलिस वाले पुलिस प्रतिक्षालय की ओर बढ़े कि खड़ा व्यक्ति पुलिस को देखते ही घबरा गया और एक दम से पीछे की ओर भागने लगा। बैठा व्यक्ति उठ कर खड़ा हुआ और भागना चाहा कि पुलिस वाले मौके पर ही पकड़ लिये। पुलिस ने शक होने पर जब आरोपी को पकड़कर उसकी तलाशी ली तो आरोपी के पास से 62 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। इसके संबंध में आरोपी कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पाया व अपनी सफाई में कोई भी गवाह पेश करने में असफल रहा। अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दो साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।