चंदौली : विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने गुरुवार को छेड़खानी के आरोपित रामदास मौर्य निवासी बगही थाना सैयदराजा को तीन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित को पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामले में सदर कोतवाली में आइपीसी की धारा 354 क,504 व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।