आरोपित को दो वर्ष का कारावास

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चंदौली : पीठासीन अधिकारी श्याम बाबू की अदालत ने शनिवार को धारा तीन(एक) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित रमेश यादव उर्फ मोढ़े निवासी चांदपुर थाना अलीनगर को दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपित को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में लोक अभियोजक की ओर से पैरवी की गई।

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