चंदौली : पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) दीपक मिश्रा की अदालत में बिना अनुमति के जनसभा करने के आरोप में कोर्ट में पेशी हुई। आरोप पर बहस के बाद कोर्ट ने मामले में फैसले को लेकर आठ सितंबर की तिथि नियत की है। अंसारी की पेशी की दौरान कोर्ट परिसर में पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला। दरअसल, कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जनपद के चकरघट्टा में एक अप्रैल को बिना प्रशासन की अनुमति के जनसभा को संबोधित किया था। मामले में प्रशासन की ओर से चकरघट्टा थाने में 171ज, आइपीसी की धारा 188 व 127 (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मामले में आरोप पर बहस हुई। कोर्ट ने बहस पर आदेश जारी करने के लिए आठ सितंबर की तिथि नियत की है। अफजाल अंसारी की ओर से अधिवक्ता जुबेर अहमद, सरफराज आलम के साथ पंकज सिंह ने पैरवी की।